भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ५५ क :
१.(समुचित सरकार की परिभाषा ( अर्थ ) :
उपरि धारा ५४ और ५५ में निर्देशित समुचित सरकार का अर्थ-
क)जिनमें दण्डादेश मृत्यु का दण्डादेश है, या जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है ऐसे विषय से, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है उन मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है; और
ख)जिसके अन्दर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है, जहां कि दण्डादेश (चाहे मृत्यु का हो या नहीं) एसे विषय से , जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है ।)
---------
१. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा धारा ५५क के स्थान पर प्रतिस्थापित । धारा ५५ क भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश १९३७ द्वारा अन्त:स्थापित की गई थी ।
#Ipc 1860 in Hindi section 55A
#Section 55a of Indin Penal Code 1860 Hindi
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।