मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ६ :
चालन- अनुज्ञप्तियां धारण करने पर निर्बंधन :
१) कोई भी व्यक्ति उस समय के दौरान, जब वह तत्समय प्रवृत्त कोई चालन-अनुज्ञप्ति धारण करता है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या धारा १८ के उपबंधों के अनुसार दी गई चालन अनुज्ञप्ति के सिवाय या ऐसी दस्तावेज के सिवाय जिसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को धारा १३९ के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, मोटर यान चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, कोई अन्य चालन-अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा ।
२)चालन अनुज्ञप्ति या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का धारक अन्य किसी व्यक्ति को उसका उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा ।
३)इस धारा की कोई बात, धारा ९ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट अधिकारिता वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को उस वर्ग के यानों में, जिनको चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति उसके धारक को प्राधिकृत करती है, अन्य वर्ग के यान जोडने से निवारित नहीं करेगी ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 6 #MVActHindi Section 6
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