मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ७ :
कुछ यानों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के दिए जाने पर निर्बंधन :
१.(१) किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके हल्का मोटर यान चलाने के लिए कम से कम एक वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति धारण नही की है :)
२.(परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ई-गाडी या ई-रिक्शा को लागू नहीं होगी। )
२) अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटर सासकिल को चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति की वांछा करने वाले व्यक्ति की देखरेख करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना, नहीं दी जाएगी।
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ३४ की धारा ५ द्वारा (१४-११-१९९४ से ) प्रतिस्थापित ।
२.२०१५ के अधिनियम सं. ३ की धारा ३ द्वारा (०७-०१-२०१५ से ) प्रतिस्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 7 #MVActHindi Section 7
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