मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम ५ :
चालकों और सवारियों के कर्तव्य :
१) प्रत्येक चालक हर समय पूरी देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएगा ।
२) चालक यान चलाते समय यह सुनिश्चित करेगा कि वह उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं उसके पूर्ण नियंत्रण में है और शारीरिक और मानसिक रुप से यान चलाने के लिये पूरी तरह सक्षम है ।
३) चालक हर सम सडक और यातायात पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखेगा और पूरा ध्यान केंद्रित करेगा ताकि किसी भी समय ध्यान भंग / भटकने की स्थिति उत्पन्न होने या उसकी संभावना से उसका ध्यान भटकने से बच सके ।
४) चालकऔर यात्री पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों, बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक रुप के विकलांग व्यक्तियों के रुप में सबसे कमजोर सडक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएंगे ।
५) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान चलाते या उसे स्थित स्थिति में खडा करते समय, अन्य सडक उपयोगकर्ताओं या किसी सम्पत्ति के स्वामी को ऐसा करने के कारण किसी प्रकार की बाधा या अनुचित असुविधा न हो ।
६) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी दृष्यता बाधित न हो और उसकी सुनने की शक्ति यान के यात्रिओं, पषुओं, भार यान में रखे उपकरण या यान की स्थिति के कारण प्रभावित न हो ।
७) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि वह और यान के अन्य सवार सीट बेल्ट बांध लें, यदि यान में वह प्रदान किये गये है ।
८) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उपयुक्त बच्चों की सुरक्षित प्रणाली में बिठाया गया है, जहां भी वह प्रदान किये जाते हैं ।
९) जहां कही भी किसी मोटरसाइकिल साइडकार के साथ या उसके बिना प्रदान की जाती है या विधि के अंतर्गत, पिछली सीट पर बैठा सवार और साइडकार पर बैठे सवार को सुरक्षात्मक सिर के उपकरण (हेलमेट) या कानून के अंतर्गत उस समय निर्दिष्ट किसी अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनना होगा ।
१०) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान में तेज संगीत नहीं चलाया जाएगा ।
११) यान चलाते समय चालक डिजिटल गतिशील पिक्चरें या वीडियो, नहीं देखेगा, सिवाय जहां मार्ग प्रदर्शन के लिए ऐसा करना आवश्यक है परंतु चालक उस उपकरण का मार्ग प्रदर्शन के लिटे इस तरीके के इस्तेमाल करेगा कि उसका ध्यान यान चलाते समय भटक न जाए ।
१२) चालक को तत्समय प्रचलित शराब और नशीली दवाओं और धूम्रपान निषेद्ध से संबंधित सभी विधियों का सख्ती से पालन करना होगा, और वह सुनिश्चित करेगा कि अन्य दल, सवार और यात्री, यदि कोई है, वह भी इनका अनुपालन करेंगे ।
१३) यान प बैठते और उसमें से बाहर निकलते समय चालक अपनी और अपनी सवारियों की देखभाल करेगा, ताकि वह अपने साथ अन्य कर्मचारीवृंद, यात्रियों तथा अन्य सडक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे ।
१४) चालक किसी भी सार्वजनिक स्थान में ऐसा यान नहीं चलाएगा, जो उसके ज्ञान में, साधारण देखभाल करते समय दोषपूर्ण पाया जाता है, और कथित दोष के कारण यान चलाने से यान के स्वामी के या अन्य सडक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को अनुचित खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है ।
१५) यदि यान चलाते समय उसमें कोई तकनीकी त्रुटि आ जाता है, तब जितकी जल्दी संभव होगा चालक यान को तुरन्त सडक से सुरक्षित रुप में दूर ले जाएगा :
परंतु कि बैटरी चालित दुपहिया यान चलाते समय कोई तकनीकी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जा सकता है ।
१६) मोटर साइकिल या तिपहिया पर सवारी करते या चलाते समय, चालक या सवारी किसी अन्य यान को न पकडेगा या न ही धक्का देगा ।
१७) मोटर साइकिल या तिपहिया यान का चालक हर समय अपने दोनों हाथ से हैंडल पकडकर रखेगा सिवाय उस समय छोडकर जब वह विनियम ९ में विनिर्दिष्ट किये अनुसार संकेत प्रदर्शित करने का कौशल करता है ।
१८) चालक अपने पैर पैडल या फुटरेस्ट से केवल उस समय हटायेगा जब सडक की स्थितियां या सुरक्षा ऐसा करने के लिटे के लिये आवश्यक है ।
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