मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम ६ :
लेन यातायात :
१) जहां किसी सडक को यातायात की यातायात के लिये लेन में चिन्हित किया जाता है, चालक लेन के भीतर यान चलाएगा, और केवल उपयुक्त संकेत या सडक के चिन्ह या सडक के निषान या संकेतक देकर लेन बदलेगा ।
२) जहां किसी लेन को विषेषरुप से यानों की श्रेणी के लिये चिन्हित किया जाता है, वहां केवल यानों की कथित श्रेणी ही उस लेन पर चलाई जाएंगी ।
३) जहांएक लेन को निर्दिष्ट श्रेणी या किसी विशेष प्रयोजन के यानों के लिये चिन्हित किया जाता है, उस लेन पर किसी अन्य यान या अन्य श्रेणी के यानों को नहीं चलाया जाएगा ।
४) जहां किसी सडक को एक लंबवत पीली रेखा या ठोस सफेद रंग की पंक्ति से विभाजित किया जाता है, चालक उसी दिषा में आगे बढने और अपने से आगे वाले यान को पिछेलना / पार करने का प्रयास करते समय, कथित पीली या सफेद ठोस पंक्ति को पार नहीं करेगा ।
५) चौराहों पर पहुंचने के समय, जहां मुडने वाली पंक्तियां एकल ठोस पंक्ति के साथ चिन्हित है, चालक सुनिश्चित करेगा कि यान उसी दिशा में यहेंगे जिसके लिये निर्दिष्ट किया गया है ।
६) चालक एकल या दोराहे लंबवत ठोस पंक्ति पर या उसके ऊपर या चित्रांकित सुरक्षित यातायात क्षेत्र पर यान नहीं चलाएगा, सिवाय उस मामले को छोडकर जब आगे सडक अवरुद्ध है ।
७) एक ऐसी सडक पर जिसके साथ-साथ एक खंडित रेखा चिन्हित है, चालक यान चलाते समय उस खंडित रेखा को केवल पिछेलना करते समय ही पार करेगा, और पिछेलना करने के उपरान्त विनियम १२ में निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों का अनुपालन करते हुए वापस अपनी लेन पर वापस आ जाएगा ।
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