राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा १२ :
सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई :
(१) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण है, समुचित सरकार निरोध-आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा संबद्ध व्यक्ति को उतनी अवधि-पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।
(२) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण नहीं है, समुचित सरकार निरोध-आदेश वापस ले लेगी तथा उस व्यक्ति को तुरन्तु छुड़वा देगी।
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