राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम १९७१
धारा ३ :
भारतीय राष्ट्रगान के गायन को रोकना, आदि :
जो कोई भारतीय राष्ट्रगान के गायन को साशय रोकेगा या ऐसे गायन में लगे हुए किसी जनसमूह के लिए विघ्न पौ करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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