सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश १३ :
नियम ३ :
विसंगत या अग्राही दस्तावेजों का नामंजूर किया जाना :
न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम में ऐसी किसी भी दस्तावेज को, जिसे वह विसंगत या अन्यथा अग्राह्य समझता है, ऐसे नामंजूर करने के आधारों को अभिलिखित करके नामंजूर कर सकेगा ।
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