सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश १३ :
नियम ४ :
साक्ष्य में गृहीत दस्तावेजों पर पृष्ठांकन :
१) ठीक आगामी उपनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, हर ऐसी दस्तावेज पर, जो वाद में साक्ष्य में ग्रहण कर ली है, निम्नलिखित विशिष्टियाय पृष्ठांकित की जाएंगी, अर्थात् :-
क) वाद का संख्यांक और शीर्षक ;
ख) दस्तावेज को पेश करने वाले व्यक्ति का नाम ;
ग) वह तारीख जिसको वह पेश की गई थी; तथा
घ) उसके इस प्रकार ग्रहण किए जा चुकने का कथन,
और पृष्ठांकन न्यायाधीन द्वारा हस्ताक्षरित या आद्यक्षरित किया जाएगा ।
२) जहां इस प्रकार गृहीत दस्तावेज किसी बही, लेखा या अभिलेख में की प्रविष्टि है और ठीक आगामी नियम के अधीन मूल प्रति के स्थान में उसकी एक प्रति रख दी गई है वहां पूर्वोक्त विशिष्टियों का पृष्ठांकन उस प्रति पर किया जाएगा और उस पर का पृष्ठांकन न्यायाधीन द्वारा हस्ताक्षरित या अद्याक्षरित किया जाएगा ।
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