सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ६ :
नियम ४ :
जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना :
उन सभी मामलों में जिनमें अभिवचन करने वाला पक्षकार किसी दुव्र्यपदेशन, कपट, न्याय-भंग, जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या असम्यक् असर के अभिवाक् पर निर्भर करता है, और अन्य सभी मामलों में, जिनमें उन विशिष्टियों के अलावा विशिष्टियां जो पूर्वोक्त परुपों में उदाहरणस्वरुप दर्शित की गई है, आवश्यक हों अभिवचन में वे विशिष्टियां (यदि आवश्यक हो तो तारीखें और मदों के सहित) कथित की जाएंगी ।
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