सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ७ :
नियम ४ :
जब वादी प्रतिनिधि के रुप में वाद लाता है :
जहां वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है वहां वादपत्र में न केवल यह दर्शित होगा कि उसका विषय-वस्तु में वास्तविक विद्यमान हित है,वरन् यह भी दर्शित होगा कि उससे सम्पृक्त वाद के संस्थित करने के लिए उसको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदन (यदि कोई हो) वह उठा चुका है ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।