पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा ३३ :
तलाशी वारण्ट :
(१) यदि किसी प्रथम या द्वितीय वर्ग के मजिस्टड्ढेट या उप खण्ड मजिस्टड्ढेट या पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक के पास, लिखित इत्तिला पर और ऐसी जांच के पश्चात, जैसी वह ठीक समझे, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी स्थान में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया ही जाने वाला है तो वह या तो स्वयं उस स्थान में प्रवेश करके तलाशी ले सकेगा या अपने अधिपत्र द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, उस स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
(२) तलाशियों से सम्बन्धित दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ का ५) के उपबन्ध, जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन तलाशियों को लागू किए जाएंगे।
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