पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा ३४ :
परीक्षा के लिए अभिग्रहण की सामान्य शक्ति :
कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी पशु के सम्बन्ध में इस अधिनियम के विरुद्ध काई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, यदि उसकी राय में परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित है तो, उस पशु को अभिगृहीत कर सकेगा और उसे किसी निकटवर्ती मजिस्टड्ढेट द्वारा या किसी ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी जो विहित किया जाए, परीक्षा के लिए ले जाएगा; और ऐसा पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति उस पशु को अभिगृहीत करते समय उसके भारसाधक व्यक्ति से परीक्षा स्थल तक उसके साथ चलने की अपेक्षा कर सकेगा।
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