भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा १८ :
बैंककार बहियों के निरीक्षण की शक्ति :
यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा किसी पुलिस अधिकारी के पास किसी ऐसे अपराध के किए जाने का संदेह करने का कारण है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह धारा १७ के अधीन सशक्त है और वह समझता है कि ऐसे अपराध का अन्वेषण या जांच करने के प्रयोजन के लिए किन्हीं बैंककार बहियों का निरीक्षण करना आवश्यक है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी वह किन्हीं बैंककार बहियों का वहां तक निरीक्षण कर सकेगा जहां तक वे उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा अपराध किए जाने का संदेह है या किसी अन्य व्यक्ति के, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के निमित्त धन धारण किए जाने का संदेह है, लेखाओं से संबंधित हैं, और उसमें से सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां ले सकेगा या लिवा सकेगा तथा संबंधित बैंक उस पुलिस अधिकारी की, इस धारा के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में, सहायता करने के लिए आबध्द होगा :
परंतु किसी व्यक्ति के लेखाओं के संबंध में इस उपधारा के अधीन किसी शकित का प्रयोग पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के या उससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत न कर दिया गया हो ।
स्पष्टीकरण - इस धारा में बैंक और बैंककार बही पदों के वे ही अर्थ होंगे जो बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, १८९१ (१८९१ का १८) में हैं ।
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