भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा २६ :
१९५२ के अधिनियम ४६ के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीशों का इस अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश होना :
किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के अधीन नियुक्त किया गया और इस अधिनियम के प्रारंभ पर पद धारण कर रहा प्रत्येक विशेष न्यायाधीश उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम की धारा ३ के अधीन नियुक्त किया गया विशेष न्यायाधीश समझा जाएगा और ऐसे प्रारंभ से ही प्रत्येक ऐसा न्यायाधीश, तद्नुसार, ऐेसे प्रारंभ पर उसके समक्ष लंबित सब कार्यवाहियों का निपटारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करता रहेगा ।
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