भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा २५ :
सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधी या अन्य विधियों का प्रभावित नहीं होना :
१)इस अधिनियम की कोई बात सेना अधिनियम, १९५०(१९५० का ४५), वायु सेना अधिनियम, १९५० (१९५० का ४६ ) नौसेना अधिनियम १९५७ (१९५७ का ६२) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, १९६८ (१९६८ का ४७)तटरक्षक अधिनियम १९७८ (१९७८ का ३०) और राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम १९८६ (१९८६ का ४७) के अधीन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारिता को, या उसको लागू होने वाली प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी ।
२) शंकाओं के निराकरण के लिए घोषित किया जाता है कि ऐसी विधि के प्रयोजनार्थ जा उपधारा (१) में निर्दिष्ट है , विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सामान्य दांडिक न्याय का न्यायालय समझा जाएगा ।
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