भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा ६ :
संक्षिप्तत: विचारण करने की शक्ति :
१) जहां कोई विशेष न्यायाधीश धारा ३ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट ऐसे अपराध का विचारण करता है जा आवश्यक वस्तु अधिनियम द १९५५(१९५५ का १०) की धारा १२क की उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी विशेष आदेश, या उस धारा की उपधारा (२) के खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश के उल्लंघन की बाबत किसी लोक सेवक द्वारा किया जाना अभिकथिन है, वहां इस अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में या दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३(१९७४ का २) की धारा २६० में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायाधीश अपराध का संक्षिप्त रूप में विचारण करेगा, और उक्त संहिता की धारा २६२ से धारा २६५ (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं ) के उपबंध, यथाशक्य ऐसे विचारण को लागू होंगे :
परंतु इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिध्दि की दशा में, विशेष न्यायाधीश के लिए एक वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा :
परंतु यह और कि इस धारा के अधीन जब किसी संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ पर या उसके अनुक्रम में, विशेष न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश पारित करना पड सकता है या, किसी अन्य कारण से, मामले को संक्षिप्त रूप से विचारण करना अवांछनीय है तब विशेष न्यायाधीश, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उस आशय का एक आदेश लेखबध्द करेगा और उसके पश्चात् किसी साक्षी को जिसकी परीक्षा हो चुकी है पुन: बुलाएगा और मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण के लिए उक्त संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई या पुन: सुनवाई की कार्यवाही करेगा ।
२) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३(१९७४ का २) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण किए गए किसी मामले में, जिसमें विशेष न्यायाधीश एक मास से अनधिक के कारावास का और दो हजार रूपए से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, चाहे उक्त संहिता की धारा ४५२ के अधीन ऐसे दंडादेश के अतिरिकत् कोई आदेश पारित किया जाता हो, या नहीं किसी दोषसिध्द व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जाएगी, किंतु जहां विशे न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त परिसीमाओं से अधीक कोई दंडादेश पारित किया जाता है, वहां अपील होगी ।
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