बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६
धारा ८ :
वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए :
धारा ३, धारा ४ और धारा ५ के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है या जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था या जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है, अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय सम्मिलित होगा ।
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