बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६
धारा ७ :
जिला न्यायालय की धारा ४ और धारा ५ के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति :
जिला न्यायालय को धारा ४ या धारा ५ के अधीन और यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है जो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात् भी किसी आदेश में जोडने, उसे उपांतरित या प्रतिसंहृत करने की शक्ति होगी ।
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