गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा ११ :
विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन :
(१) बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयोजित कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के किसी उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए वांछा करे।
(२) उपधारा (१) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए, बोर्ड द्वारा अपने साथ सहयोजित व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे बोर्ड के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।
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