गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा १२ :
बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति :
(१) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षातापूर्ण निर्वहन में बोर्ड को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए बोर्ड, ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, उतने अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को (चाहे प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा) नियुक्त कर सकेगा, जितने वह आवश्यक समझे :
परन्तु अधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग की नियुक्ति, जिन्हें ऐसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी।
(२) बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा और ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा, जो विनियमों में विनिदिष्ट किया जाए।
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