गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा १३ :
बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन :
बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा जारी की गई सभी अन्य लिखतें, बोर्ड के सदस्य-सचिव, या वैसी ही रीति से इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।
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