गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा १५ :
पुन: नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता :
सेवा के ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं रह जाता है, ऐसे सदस्य के रूप में पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा:
१.(परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य लगातार दो अवधियों से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।)
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१. २००३ के अधिनियम सं० १४ की धारा १२ द्वारा अंत:स्थापित ।
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