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धारा ३ : लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि :
लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम १९८४ धारा ३ : लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि : १) जो कोई उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्रकार की लोक संपत्ति से भिन्न किसी लोक संपत्ति की बाबत कोई कार्य करके रिष्टि करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक… more »