सूचना का अधिकार अधिनियम २००५
अध्याय ६ :
प्रकिर्ण :
धारा २८ :
नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति :
१) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा ।
२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-
एक) धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मुल्य;
दो) धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन संदेय फीस;
तीन) धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन संदेय फीस, और
चार) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।
Right To Information Act 2005 hindi section 28, RTI act 2005 section 28 in Hindi.
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