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आदेश ८ नियम ३ : प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टत: होगा :
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ आदेश ८ : नियम ३ : प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टत: होगा : प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणत: प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित है, किन्तु प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि… more »