सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ८ :
नियम ३ :
प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टत: होगा :
प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणत: प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित है, किन्तु प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय ऐसे तथ्य संबंधी हर एक अभिवचन का विनिर्दिष्टत: विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकार नहीं करता है ।
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