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धारा १६ : वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां विषय..
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा १६ : वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां विषय-वस्तु स्थित है : किसी विधि द्वारा विहित धन-सम्बन्धी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, वे वाद जो - क) भाटक या लाभों के सहित या रहित स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए,… more »