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धारा ३६ : अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप(चूक)द्वारा..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३६ : अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप (चूक)द्वारा कारित परिणाम (प्रभावित परिणाम) : जहा कही किसी कार्य द्वारा या लोप (चूक) द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ… more »