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धारा ५० : विधिक प्रतिनिधि :
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा ५० : विधिक प्रतिनिधि : १) जहां डिक्री के पूर्णत: तुष्ट किए जाने से पहले निर्णीत-ऋणी की मृत्यु हो जाती है वहां डिक्री का धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि वह उसका निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि… more »