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धारा ५२ : विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन :
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा ५२ : विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन : १) जहां किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के रुप में किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है और डिक्री मृतक की सम्पत्ति में से धन संदत्त किए जाने के लिए है… more »