सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
भाग ३
आनुषंगिक कार्यवाहियां
कमीशन
धारा ७५ :
कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति :
ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं न्यायालय -
क) किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए;
ख) स्थानीय अन्वेषण करने के लिए ;
ग) लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए ; अथवा
घ) विभाजन करने के लिए ;
१.(ङ) कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए ;
च) ऐसी सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयक्षील है और जो वाद का अवधारण लम्बित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है ;
छ) कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए, )
कमीशन निकाल सकेगा ।
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१. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा २६ द्वारा (१-२-१९७७ से) अन्त:स्थापित ।
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