दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३ :
न्यायालयों की शक्ति :
धारा २८ :
दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे :
१)उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है ।
२)सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश दे सकता है, किन्तु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होगी ।
३)सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दण्डादेश के सिवाय कोई ऐसा दण्डादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 28.
section 28 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1974 section 28 in hindi .
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