ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा २६ख :
१.(लोकहित में औषधि के विनिर्माण आदि को विनियमित या निबंधित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :
इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि महामारी या प्राकृतिक विपत्तियों के कारण उद्भूत आपातस्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई ओषधि आवश्यक है ओर लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी ओषधि के विनिर्माण, विक्रय या वितरण को विनियमित या निर्बधित कर सकेगी।)
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१. २००८ के अधिनियम सं० २६ की धारा ५ द्वारा अत:स्थापित ।
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