धारा २३ : निरीक्षकों की प्रक्रिया :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा २३ :
निरीक्षकों की प्रक्रिया :
(१) जहां कोई निरीक्षक इस अध्याय के अधीन किसी ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) का नमूना लेता है वहां वह उसकी उचित कीमत निविदत्त करेगा और उसके लिए लिखित अभिस्वीकृति अपेक्षित कर सकेगा।
(२) जहां उपधारा (१) के अधीन निविदत्त कीमत लेने से इन्कार किया जाता है, या जहाँ कोई निरीक्षक धारा २२ के खण्ड (ग) के अधीन किसी औषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) के स्टाक को अभिगृहीत करता है वहां उसके लिए विहित प्ररूप में पावती का निविदान करेगा।
(३) जहां कोई निरीक्षक किसी औषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) का नमूना, परख या विश्लेषण के लिए लेता है वहां वह ऐसे प्रयोजन को विहित प्ररूप में लिखकर उस व्यक्ति को प्रज्ञापना देगा, जिससे उसको लेता है, और ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जब तक कि वह जानबूझकर स्वयं अनुपस्थित नहीं हो जाता, उस नमूने को चार प्रभागों में विभक्त करेगा और उन्हें प्रभावी रूप से मुहरन्द और उपयुक्त रूप से चिन्हित करेगा और ऐसे मुहरबन्द और चिन्हित सब या किन्हीं प्रभागों पर ऐसे व्यक्ति को अपनी मुहर और चिन्ह लगाने देगा:
परन्तु जहां नमूना उस परिसर ले लिया जाता है, जहां ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) विनिर्मित की जा रही है, वहां नमूने को केवल तीन प्रभागों में विभक्त करना आवश्यक होगा:
परन्तु यह और कि जहां औषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) छोटे आकार के पात्रों में बनाई गई है, वहां पूर्वोक्त रूप में नमूने को विभक्त करने की बजाय निरीक्षक उक्त पात्रों में से, यथास्थिति, तीन या चार को समुचित रूपेण चिन्हित करके और जहां आवश्यक हो वहां मुहरबन्द करके ले सकेगा और यदि वह औषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) ऐसी है कि उच्छन्न रहने से उसके क्षय होने या अन्यथा खराब हो जाने की सम्भाव्यता है, तो लेगा।
(४) निरीक्षक ऐसे विभक्त किए गए नमूने का, यथास्थिति, एक प्रभाग या एक पात्र उस व्यक्ति को लौटाएगा जिससे बह उसको लेता है, और अवशेष को प्रतिधृत रखेगा, और उसका व्ययन निम्नलिखित रूप में करेगा, अर्थात :
(एक) एक प्रभाग या पात्र को तुरन्त सरकारी विश्लेषक को परख या विश्लेषण के लिए भेजेगा,
(दो) दूसरे को वह उस न्यायालय में पेश करेगा, जिसके समक्ष ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) के बारे में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित की गई हैं, और
२.(तीन) तीसरे को, जहां कि वह लिया गया हो, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, भेजेगा जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा १८क के अधीन प्रकट की गई है।)
(५) जहां कोई निरीक्षक धारा २२ के खण्ड (ग) के अधीन कोई कार्रवाई करता है, वहां-
(क) वह यह अभिनिश्चित करने के लिए पूरी शीघ्रता से कार्रवाई करेगा कि वह ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) धारा १८ के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करती है, या नहीं और यदि यह अभिनिश्चित हो गया है कि वह ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) ऐसा उल्लंघन नहीं करती है तो उक्त खंड के अधीन पारित आदेश को तुरन्त प्रतिसंèहत करेगा या, यथास्थिति, ऐसे अभिगृहीत स्टाक की वापसी के लिए कार्रवाई करेगा जैसी आवश्यक हो;
ख) यदि वह ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) के स्टाक का अभिग्रहण करता है तो वह यथाशक्य शीघ्रता से ३.(न्यायिक मजिस्ट्रेट) को उसकी इत्तिला देगा और उसकी अभिरक्षा के सम्बन्ध में उसके आदेश लेगा ;
ग) किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि यदि अभिकथित उल्लंघन ऐसा है कि त्रुटि का उपचार ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) के कब्जाधारी द्वारा किया जा सकता है तो वह अपना यह समाधान हो जाने पर कि त्रुटी का वैसा उपचार किया जा चुका है, उक्त खंड के अधीन अपने आदेश का तुरन्त प्रतिसंèहण समाधान हो जाने पर कि त्रुटि का वैसा उपचार किया जा चुका है, उक्त खंड के अधीन अपने आदेश का तुरन्त प्रतिसंहरण करेगा ।
४.(६) जहां कोई निरीक्षक धारा २२ की उपधारा (१) खण्ड (गग) के अधीन किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक पदार्थ का अभिग्रहण करता है वहां यथाशक्य शीघ्रता से ३.(न्यायिक मजिस्ट्रेट) को उसकी इत्तिला देगा और उसकी अभिरक्षा के सम्बन्ध में उसके आदेश लेगा ।)
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१. १९६२ के अधिनियम सं० २१ की धारा १५ द्वारा (२७-७-१९६४ से) अंत:स्थापित।
२. १९६४ के अधिनियम सं० १३ की धारा १६ द्वारा (१५-९-१९६४ से) खंड (तीन) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९६० के अधिनियम सं० ३५ की धारा ६ द्वारा (१६-३-१९६१ से) अन्त:स्थापित ।
४. १९६४ के अधिनियम सं० १७ द्वारा (१५-९-१९६४ से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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