ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा २४ :
व्यक्तियों का उस स्थान को प्रकट करने के लिए आबद्ध होना जहां ओषधि या प्रसाधन सामग्रियां विनिर्मित की जाती या रखी जाती हैं :
प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किन्हीं ऐसे परिसरों का, जिनमें कोई ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) विनिर्मित की जा रही है या विक्रय अथवा वितरण के लिए रखी जाती है, तत्समय के लिए भारसाधक है, निरीक्षक को वह स्थान जहां वह ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री), यथास्थिति, विनिर्मित की जा रही है या विक्रय अथवा वितरण के लिए रखी है, प्रकट करने के लिए उस दशा में वैध रुप से आबद्ध होगा जिसमें वह वैसा करने के लिए निरीक्षक द्वारा अपेक्षित किया जाए ।
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१. १९६२ के अधिनियम सं० २१ की धारा १५ द्वारा (२७-७-१९६४ से) अंत:स्थापित।
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