ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा २६ :
ओषधि या प्रसाधन सामग्री के क्रेता का परख या विश्लेषण कराने के लिए समर्थ होना :
कोई भी व्यक्ति अपने २.(या कोई मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम, चाहे ऐसा व्यक्ति उस संगम का सदस्य है या नहीं) द्वारा क्रेता किसी ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) को विहित रीति में आवेदन करके और विहित फीस देकर परख या विश्लेषण के लिए सरासरी विश्लेषक को भेजने का और ऐसी परख या विश्लेषण की सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्राप्त करने का हकदार होगा ।
२.(स्पष्टीकरण :
इस धारा और धारा ३२ के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम से कंपनी अधिनियम १९५६ (१९५६ का १) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम अभिप्रेत है ।)
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१. १९६२ के अधिनियम सं० २१ की धारा १५ द्वारा (२७-७-१९६४ से) अंत:स्थापित।
२. १९८६ के अधिनियम सं० ७१ की धारा २ द्वारा (१५-९-१९८७ से) अन्त:स्थापित ।
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