हिंदू विवाह अधिनियम १९५५
धारा ३० :
(निरसन) :
रिपीलिंग एण्ड अमेंडिंग ऐक्ट, १९६० (१९६० का ५८) की धारा २ और प्रथम अनुसूची द्वारा निरसित ।
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