भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ७० :
जुमाने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय (वसूल) होना -- संपत्ति को दायित्त्व से मृत्यू उन्मुक्त(भारमुक्त करना) नहीं करती :
जुर्माना या उसका कोई भाग, जो चुकाया न गया हो, दण्डादेश दिए जाने के पश्चात् छह वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दण्डादेश के अधीन छह वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय हो तो उस कालावधि के अवसान(पुरा) से पूर्व किसी समय, उद्ग्रहीत (वसूल) किया जा सकेगा, और अपराधी की मृत्यू किसी भी संपत्ती को, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऋणों के लिए वैध रुप से दायी हो, इस दायित्त्व को उन्मुक्त (भारमुक्त करना) नही करता ।
#Ipc 1860 in Hindi section 70
#Section 70 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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