सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम २७ :
सिविल लोक अधिकारी पर या रेल कंपनी या स्थानीय प्रधिकारी के सेवक पर तामील :
जहां प्रतिवादी लोक अधिकारी है (जो १.(भारतीय) सेना, २.(नौसेना या वायुसेना) ३.(***) का नहीं है) या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है वहां, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समन की तामील अत्यन्त सुविधापूर्वक ऐसे की जा सकती है तो वह उसे उसकी उस प्रति के सहित जो प्रतिवादी द्वारा रख ली जानी है, उस कार्यालय के प्रधान को जिसमें प्रतिवादी नियोजित है, प्रतिवादी पर तामील के लिए भेज सकेगा ।
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१. विधि अनूकूलन आदेश, १९५० द्वारा हिज मजेस्टी की के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९२७ के अधिनियम सं. १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा या नौसेना के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९३४ के अधिनियम सं. ३५ की धारा २ और अनुसूची द्वारा या हिज मजेस्टी की भारतीय समुद्री सेवा शब्दों का लोप किया गया ।
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