सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ६ :
नियम ३ :
अभिवचन का प्ररुप :
जब वे लागू होने योग्य हों तब परिशिष्ट क में के प्ररुप और जहां वे लागू होने योग्य न हों वहां जहां तक हो सके, लगभग वैसे ही प्ररुप सभी अभिवचनों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे ।
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