सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ६ :
नियम ९ :
दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना :
जहां कहीं किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु तात्विक है वहां उसे सम्पूर्णत: या उसके किसी भाग को उपवर्णित किए बिना उसके प्रभाव को यथासंभव संक्षिप्त रुप में अभिवचन में कथित कर देना पर्याप्त होगा, जब तक कि दस्तावेज के या उसके किसी भाग के यथावत् शब्द ही तात्विक न हों ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।