सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ७ :
नियम १६ :
खोई हुई परक्राम्य लिखतों के आधार पर वाद :
जहां वाद परक्राम्य लिखत पर आधारित है और यह साबित कर दिया जाता है कि लिखत खो गई है और वादी ऐसी लिखत पर आधारित किसी अन्य व्यक्ति के दावों के लिए क्षतिपूर्ति, न्यायालय को समाधानप्रद रुप में कर देता है वहां न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो वह पारित करता यदि वादी ने उस समय जब वादपत्र उपस्थित किया गया था, उस लिखत को पेश किया होता और उस लिखत की प्रति वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए उसी समय परिदत्त दी होती ।
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