सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ७ :
नियम १७ :
दुकान का बही खाता पेश करना :
१) वहां तक के सिवाय जहां तक कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम १८९१ (१८९१ का १८) द्वारा अन्यथा उपबन्धित है, उस दशा में जिसमें कि वह दस्तावेज जिसके आधार पर वादी वाद लाता है, दुकान के बही खाते या अन्य लेखे में की जो उसके अपने कब्जे या शक्ति में है, प्रविष्टि है, वादी उस प्रविष्टि की जिस पर वह निर्भर करता है, प्रति के सहित उस बही खाते या लेखे को वादपत्र के फाइल किए जाने के समय पेश करेगा ।
२) मूल प्रविष्टि का चिन्हांकित किया जाना और लौटाया जाना-न्यायालय या ऐसा अधिकारी जिसे निमित्त नियुक्त करे तत्क्षण दस्तावेज को उसकी पहचान के प्रयोजन के लिए चिन्हांकित करेगा और प्रति की परीक्षा और मूल से तुलना करने के पश्चात् यदि वह सही पाई जाए तो यह प्रमाणित करेगा कि वह ऐसी है और बही खाता वादी को लौटाएगा और प्रति को फाइल कराएगा ।
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