सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ७ :
नियम १८ :
वादपत्र फाइल करते समय न पेश की गई दस्तावेज की अग्राह्यता :
२००२ के अधिनियम सं. २२ की धारा ८ द्वारा (१-७-२००२ से) लोप किया गया ।
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