लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम १९८४
(१९८४ का अधिनियम संख्यांक ३)
लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :
१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम १९८४ है।
२) इसका विस्तार १.(***) संपूर्ण भारत पर है।
(३) यह २८ जनवरी, १९८४ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
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१. २०१९ के अधित्रनयम सं० ३४ की धारा ९५ और अनुसूची ५ द्वारा (जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय) शब्द निरसित ।
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