सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५
धारा ५ :
अस्पतालों, आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड :
जो कोई अस्पृश्यता के आधार पर-
(क) किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, शिक्षा-संस्था, या १.(***) किसी छात्रवास में, यदि वह अस्पताल, औषधालय, शिक्षा-संस्था या छात्रावास जन-साधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश करने देने से इन्कार करेगा, अथवा
(ख) पूर्वोक्त संस्थाओं में से किसी में प्रवेश के पश्चात ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई विभेदपूर्ण कार्य करेगा,
२.(वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।)
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१.१९७६ के अधिनियम सं० १०६ की धारा ७ द्वारा (१९-११-१९७६ से) उससे संलग्न शब्दों का लोप किया गया।
२.१९७६ के अधिनियम सं० १०६ की धारा ७ द्वारा (१९-११-१९७६ से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
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