सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५
धारा ६ :
माल बेचने या सेवा करने से इन्कार के लिए दण्ड :
जो कोई उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निबन्धनों और शर्तों पर, जिन पर कारबार के साधारण अनुक्रम में अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है या उनकी सेवा की जाती है किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या उसकी सेवा करने से अस्पृश्यता के आधार पर इन्कार करेगा, १.(वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।)
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१.१९७६ के अधिनियम सं० १०६ की धारा ८ द्वारा (१९-११-१९७६ से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
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