Tag: "ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०"
धारा ३५ : इस अधिनियम के अधीन पारित दण्डादेशों का प्रकाशन :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३५ : इस अधिनियम के अधीन पारित दण्डादेशों का प्रकाशन : (१) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष होता है तो १.(वह न्यायालय जिसके समक्ष दोषसिद्धि होती है, निरीक्षक द्वारा अपने को किए गए आवेदन… more »
धारा ३४कक : १.(तंग करने वाली तलाशी या अभिग्रहण के लिए शास्ति :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३४कक : १.(तंग करने वाली तलाशी या अभिग्रहण के लिए शास्ति : इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई निरीक्षक जो - (क) संदेह के युक्तियुक्त आधार के बिना किसी स्थान, यान,… more »
धारा ३४क : १.(सरकारी विभागों द्वारा अपराध :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३४क : १.(सरकारी विभागों द्वारा अपराध : जहां अध्याय ४ या अध्याय ४क के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्राधिकारी जो ओषधियों के विनिर्माण, विक्रय या वितरण का भारसाधक केन्द्रीय सरकार… more »
धारा ३४ : कंपनियों द्वारा अपराध :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३४ : कंपनियों द्वारा अपराध : (१) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और… more »
धारा ३३त : २.(३.(निदेश देने की शक्ति :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० १.(अध्याय ५ : प्रकीर्ण : धारा ३३त : २.(३.(निदेश देने की शक्ति : केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जैसे इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों में से किसी का उस राज्य में… more »
धारा ३३ण : प्रथम अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३ण : प्रथम अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति : केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए प्रथम अनुसूची में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात और वैसा करने के अपने आशय की तीन मास से… more »
धारा ३३ढ : नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३ढ : नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति : (१) केन्द्रीय सरकार २.(बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात या उसकी सिफारिश पर) और शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, इस अध्याय के उपबन्धों… more »
धारा ३३ड : अपराधों का संज्ञान :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३ड : अपराधों का संज्ञान : (१) इस अध्याय के अधीन कोई अभियोजन १.(धारा ३३० की उपधारा (४) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से,) निरीक्षक द्वारा संस्थित किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा। (२) २.(महानगर… more »
धारा ३३ठ : सरकारी विभागों को उपबन्धों का लागू होना :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३ठ : सरकारी विभागों को उपबन्धों का लागू होना : धारा ३३ट में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के सिवाय इस अध्याय के उपबन्ध किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी १.(आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी) औषधि के विक्रयार्थ विनिर्माण, विक्रय… more »
धारा ३३टख : अभिलेखों का रखा जाना और सूचना का दिया जाना :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३३टख : अभिलेखों का रखा जाना और सूचना का दिया जाना : ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ३३ङडग के खंड (ग) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी है, ऐसे अभिलेख, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं और… more »