Category: "मोटर यान अधिनियम १९८८"
धारा १४२ : स्थायी नि:शक्तता :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १४२ : स्थायी नि:शक्तता : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की स्थायी नि:शक्तता धारा १४० कीउपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से हुई तब मानी जाएगी, जब ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना के कारण ऐसी क्षति या क्षतियां हुई… more »
धारा १४१ : मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के लिए प्रतिकर का..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १४१ : मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के लिए प्रतिकर का दावा करने के अन्य अधिकार के बारे में उपबंध : १)किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में धारा १४० के अधीन प्रतिकर का दावा करने का अधिकार इस अधिनियम के किसी अन्य… more »
धारा १४० : त्रुटि न होने के सिध्दांत पर कतिपय मामलों..
मोटर यान अधिनियम १९८८ अध्याय १० : कुछ मामलों मे त्रुटि के बिना दायित्व : धारा १४० : त्रुटि न होने के सिध्दांत पर कतिपय मामलों में प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व : १) जहां मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग में हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की… more »
धारा १३९ : केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
मोटर यान अधिनियम १९८८ अध्याय ९ : अस्थायी रूप से भारत से जाने या भारत मे आने वाले मोटर यान : धारा १३९ : केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी के लिए, नियम बना सकेगी… more »
धारा १३८ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १३८ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १)राज्य सरकार धारा १३७ में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी । २)पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव… more »
धारा १३७ : केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १३७ : केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति : केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :- क)ऐसे अवसर जिन पर मोटर यानों के ड्राइवरों द्वारा संकेत किए जाएंगे और धारा १२१… more »
धारा १३६ : दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १३६ : दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण : जब कोई मोटर यान दुर्घनाग्रस्त हो जाता है तब राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उस दशा में अपना प्राधिकार पेश करके, जब उससे वैसी अपेक्षा की गई है, यान का निरीक्षण कर… more »
धारा १३५ : दुर्घटना मे मामलों का अन्वेषण करने और..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १३५ : दुर्घटना मे मामलों का अन्वेषण करने और मार्गस्थ सुख- सुविधाओं आदि के लिए स्कीमें बनाना : १) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए एक या अधिक स्कीमें बनो सकेगी, अर्थात् :- क)मोटर यान… more »
धारा १३४ : दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १३४ : दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में ड्राइवर का कर्तव्य : जब किसी मोटर यान के कारण हुई किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति होती है या पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तब यान का… more »
धारा १३३ : मोटर यान के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १३३ : मोटर यान के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य : ऐसे मोटर यान का स्वामी, जिसके ड्राइवर या कंडक्टर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अभियुक्त है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की… more »